महाराष्ट्र
Published: Feb 13, 2024 10:14 PM ISTMoney Laundering Caseसमीर वानखेड़े के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच दिल्ली स्थानांतरित: ED ने अदालत को बताया
मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) को सूचित किया कि उसने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के खिलाफ धनशोधन के मामले में जांच अपने दिल्ली कार्यालय को स्थानांतरित कर दी है।
ईडी ने कहा कि वानखेड़े को उनके खिलाफ मामले को रद्द कराने के लिये बंबई उच्च न्यायालय की जगह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। अपने खिलाफ मामले को रद्द कराने के लिये पिछले हफ्ते बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले वानखेड़े ने अपनी याचिका पर फैसला होने तक जांच पर अस्थायी रोक लगाने और ‘दंडात्मक कार्रवाई’ (जैसे गिरफ्तारी) से सुरक्षा की मांग की है।
वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने मंगलवार को न्यायमूर्ति पीडी नाइक और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की पीठ के समक्ष दलील दी कि जांच स्थानांतरित करने की ईडी की कार्रवाई ‘दुर्भावनापूर्ण’ है।
पोंडा ने कहा, “शुक्रवार तक, ईडी व्यक्तियों को समन भेजकर अपने मुंबई कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कह रहा था। लेकिन अब वानखेड़े की ओर से ये याचिका दायर किए जाने के बाद जांच दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई है।”
वकील ने दावा किया कि ऐसा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वानखेड़े को बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिले, जिसने पिछले साल उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
ईडी की ओर से वकील हितेन वेनेगांवकर ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए जांच स्थानांतरित किये जाने का बचाव किया। उन्होंने कहा, “पूरी कार्यवाही को दिल्ली स्थानांतरित किया जा चुका है। सारे कागजात दिल्ली भेज दिए गए हैं। अब यहां कुछ नहीं है।” (एजेंसी)