जलगांव

Published: Nov 25, 2020 06:10 PM IST

अयोग्यचालीसगांव पंस उपसभापति सुनील अयोग्य

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

चालीसगांव. चुनाव के समय विपक्ष से सांठगांठ करने की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सुनील पाटिल को अयोग्य ठहरा दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2 जनवरी को  चालीसगांव पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव हुआ था. ऐन चुनाव के समय सुनील पाटिल बीजेपी छोड़ राकां में शामिल हो गए थे और राकां ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था.

भाजपा ने चुनाव से 15 दिन पहले बैठक का एजेंडा तय किया था.  चयन के दौरान पार्टी ह्विप जारी की गई थी. सुनील पाटिल बैठक में उपस्थित नहीं थे. उन्होंने ह्विप के खिलाफ कार्य कर राकां को मदद किया. भाजपा समूह नेता और अध्यक्ष पद के पराजित उम्मीदवार संजय पाटिल ने इसके खिलाफ जिला कलेक्टर से अपील की थी.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सुनवाई की गई. हालांकि, उपसभापति सुनील एक बार भी उपस्थित नहीं हुए.  सुनवाई के बाद जिला कलेक्टर ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया. सुनील ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अभी तक फैसले की कॉपी नहीं मिली है. इस मामले में कुछ बोलना उचित नहीं होगा. अगर उनके विरोध में फैसला सुनाया गया है तो वे विभागीय आयुक्त से इंसाफ मांगेंगे.