जलगांव

Published: Dec 07, 2022 04:59 PM IST

Corruption कोरोना के मृतकों के अंतिम संस्कार में भी किया गया भ्रष्टाचार

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo

जलगांव : जलगांव महानगरपालिका (Jalgaon Municipal Corporation) से कब्रिस्तान (Cemetery) और ईदगाह ट्रस्ट (Idgah Trust) की ओर से फर्जी बिल जमा कराकर एक लाख, 94 हजार, 250 रुपए की राशि वसूले जाने का गंभीर मामला सामने आया है, जबकि कोरोना काल में मरने वाले मरीजों (Patients) के अंतिम संस्कार (Funeral) का खर्च विभाग की ओर से अदा किया गया। कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों संगठन के सचिव फारूक शेख अब्दुल्ला के खिलाफ नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। 

जलगांव मुस्लिम कब्रिस्तान समिति के सदस्य शेख मुश्ताक अहमद मोहम्मद इकबाल (46) ने औरंगाबाद के ट्रस्ट वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई है और प्राथमिकता के रूप में पुलिस स्टेशन में जमा की है, इसके मुताबिक, मुस्लिम समुदाय के किसी भी मृत व्यक्ति के कफन और दफनाने, कब्र में रखे लकड़ी के तख्तों (बजरा) पर होने वाले खर्च की जिम्मेदारी ट्रस्ट की नहीं है, यह पूरा खर्च मृतक के परिजन उठा रहे हैं। इस बीच, अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच कुल 420 मृतकों को मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। 

इन सभी मृतकों की कब्रों के लिए लकड़ी के तख्तों (बार्गों) की खुदाई की गई। कब्रिस्तान ट्रस्ट की रसीद भी विधिवत फटी हुई थी। यह मामला बहुत गंभीर है।  कब्रिस्तान ट्रस्ट और न्यास की ओर से खर्च का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया है। फारूक शेख अब्दुल्ला ने 10 नवंबर, 2020 को जलगांव महानगरपालिका कमिश्नर के पक्ष में एक लिखित पत्र पर विधिवत हस्ताक्षर किए और कोरोना काल में मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च की मांग की, इसके लिए अलग-अलग बिल जलगांव महानगरपालिका को सौंपे गए थे। 

मुस्लिम कब्रिस्तान और ईदगाह ट्रस्ट के माध्यम से कोरोना से मृत लोगों के दफनविधी में ट्रस्ट के सचिव फारुख शेख अब्दुल्ला के हस्ताक्षर के माध्यम से 111 लोगों के अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में प्रति व्यक्ति 1750 रुपए के हिसाब से कुल एक लाख, 94 हजार, 250 रुपए का खर्च जलगांव महानगरपालिका ने 8 अगस्त 2022 को मंजूर किया, जिसे कब्रिस्तान ट्रस्ट के खाते में डाला गया। कोरोना से मृत हुए व्यक्ति पर किसी भी तरह के खर्च का उल्लेख ट्रस्ट की ओर से नहीं किया गया है, इससे यह सिद्ध होता है कि फारूख शेख ने जलगांव महानगरपालिका प्रशासन को गुमराह किया है।

फारूक शेख और अन्य संदिग्धों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

इस मामले में संबंधित पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है। शेख मुश्ताक अहमद मोहम्मद इकबाल (45) की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जलगांव शहर पुलिस स्टेशन में फारूक शेख और अन्य संदिग्धों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इस्लाम की शिक्षा के आधार पर मुस्लिम समाज में हज के लिए सख्त नियम है। यह एक परंपरा और रिवाज है कि प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति अपनी मृत्यु के सामान की व्यवस्था स्वयं करता है, जैसे कि कोई कर्ज नहीं, सभी दायित्वों को पूरा करना चाहिए।