जलगांव
Published: Oct 28, 2020 04:52 PM ISTआदेशमार्केट कमेटी निदेशक पाटिल अयोग्य
- पद रद्द करने का आदेश
जलगांव. राज्य के सहकारिता और विपणन मंत्री बालासाहेब पाटिल ने जलगांव कृषि उपज मंडी समिति के निदेशक मनोहर पाटिल को अयोग्य घोषित कर दिया और उनका पद रद्द करने का आदेश दिया, जिसके चलते कृषि उपज मंडी में सनसनी फैल गई. मनेहर पाटिल ने मार्केट कमेटी के चुनाव में ग्राम पंचायत समूह से चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी जीत हुई थी. हालांकि, 6 अगस्त, 2015 के ग्राम पंचायत चुनावों में पाटिल को उमाले ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुना गया. वे चुनाव हार गए थे.
बालासाहेब पाटिल ने की सुनवाई
कैलास सोमा सनाप ने मनोहर पाटिल की अयोग्यता के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी. इस संबंध में, पुणे में विपणन निदेशक ने 31 जनवरी, 2020 को शिकायतकर्ता सनाप के आवेदन को खारिज कर दिया था. इस मामले की सुनवाई क्रमशः 18 अगस्त और 6 अक्टूबर को की गई. याचिकाकर्ता सानप और प्रतिवादियों ने उनका पक्ष प्रस्तुत किया था. इस मामले पर सहकारिता और विपणन मंत्री बालासाहेब पाटिल (थोरात) ने सुनवाई की.
सुनवाई में नहीं रखा पक्ष
जांच में पाया गया कि वह बाजार समिति के निदेशक के रूप में बने रहने के योग्य नहीं हैं. साथ ही, मनोहर पाटिल ने सुनवाई के दौरान अपना लिखित या बयान पेश नहीं किया. उन्हें इस मामले पर कुछ कहना नहीं है. इसका संज्ञान लेते हुए मनोहर पाटिल के निदेशक पद को अयोग्य और रद्द घोषित कर दिया गया है.