जलगांव

Published: Nov 23, 2020 05:18 PM IST

आदेशजलगांव में 7 डिसेंबर तक धारा 37 (1) व (3) लागू

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

जलगांव. जिले में कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए 7 दिसंबर, 2020 तक जिले में मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 की उप-धारा (1) और (3) लागू की गई है. इस अवधि के दौरान पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन के कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना बैठक या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया है.

इसी तरह लाठी डंडे और हथियार रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश बुजुर्गों या विकलांगों पर लागू नहीं होगा जो बिना लाठी के साथ नहीं चल सकते, साथ ही सरकारी कार्यालय शादी के जुलूसों, धार्मिक जुलूसों और अंतिम संस्कारों के लिए राहत दी गई है. इस तरह की जानकारी अपर जिलाधिकारियों  राहुल पाटील ने आदेश जारी किए हैं.