महाराष्ट्र

Published: Mar 04, 2022 10:31 AM IST

Maharashtra OBC Reservationसुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, कहा-अगर ओबीसी आरक्षण नहीं तो स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

मुंबई: ओबीसी आरक्षण (Maharashtra OBC Reservation) के मसले पर अब घमासान बढ़ गया है। बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने फैसला किया है कि जब तक स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण देने का फैसला नहीं होता है, तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इस फैसले की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दी।

ज्ञात हो कि ओबीसी आरक्षण पर उद्धव सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि  मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि किसी भी हालत में बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। दरअसल गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करने से साफ इनकार किया था।

गौर हो कि महाराष्ट्र राज्य बैकवर्ड क्लास कमीशन ने स्थानीय निकाय चुनावों में 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी समाज को देने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को नहीं स्वीकारा। कोर्ट के निर्णय के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मंत्रियों सहित नेताओं ने सुझाव दिए कि बैगर आरक्षण चुनाव नहीं होने चाहिए। अब इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।