महाराष्ट्र
Published: Nov 28, 2022 09:24 PM ISTMoney Laundering Caseधन शोधन मामला: संजय राउत को जमानत के खिलाफ ED की अर्जी पर सुनवाई 12 दिसंबर को
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह धन शोधन के मामले में (Money Laundering Case) आरोपी शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत की जमानत को रद्द करने का अनुरोध करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। शिवसेना नेता के अलावा ईडी ने सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत को भी चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की एकल पीठ ने मुकदमे की सुनवाई से पिछले सप्ताह खुद को अलग कर लिया था। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने सोमवार को यह मामला न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ के समक्ष उठाया और इस पर तत्काल सुनाई की मांग की।
न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। विशेष अदालत ने 9 नवंबर को संजय राउत और प्रवीण राउत को जमानत दे दी थी। दोनों को मुंबई के गोरेगांव स्थित पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने उसी दिन उच्च न्यायालय में अर्जी देकर जमानत के आदेश पर अंतरिम स्थगनादेश जारी करने का अनुरोध किया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया था। (एजेंसी)