मुंबई
Published: Dec 09, 2021 09:15 PM ISTAshish Shelarआशीष शेलार को मिली जमानत, FIR रद्द करने हाईकोर्ट में अपील
मुंबई: आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महापौर किशोरी पेडणेकर की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में भाजपा नेता आशीष शेलार को जमानत मिल गयी है। अब शेलार ने मामले को खारिज करने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में अपील की है। शेलार ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और जल्द ही पूरी सच्चाई लोगों के सामने लायेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शेलार पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे किसी महिला विशेष कर महापौर का अपमान नहीं कर सकते हैं।
महापौर किशोरी पेडणेकर ने बुधवार को देर शाम शेलार के खिलाफ मरीन लाइंस पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। 1 लाख रुपये की निजी मुचलके पर जमानत मिलने के बाद गुरुवार को मरीन लाइंस पुलिस थाने के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम कानून के राज्य में विश्वास करते हैं, इसलिए जमानत ली।
संघर्ष को और तेज करेंगे
उन्होंने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है। शेलार ने यह भी कहा कि हम सभी शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की नकारात्मकता के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज करेंगे।
भाजपा का कोई भी नेता और विशेष रूप से आशीष शेलार किसी भी महिला के बारे में अपमानजनक या गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, महापौर के बारे में भी नहीं। कल उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नोट की गलत व्याख्या करने का मामला दर्ज किया गया है। आशीष शेलार शिवसेना के खिलाफ आक्रामक तरीके से बोलते हैं, हो सकता है उन्हें शांत करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया हो।
-देवेंद्र फडणवीस, नेता, विरोधी दल विधानसभा