मुंबई
Published: Oct 01, 2021 01:56 AM ISTNavratri Guidelines In MumbaiBMC ने नवरात्रि के लिए जारी की गाइडलाइन, गरबा पर प्रतिबंध; जानें कितनी होगी मूर्तियों की ऊंचाई
मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) कम होने के बाद जरूरी गतिविधियों को इजाजत दी गई है। संभावित कोरोना की तीसरी लहर और त्योहारी सीजन को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने गुरुवार को नवरात्रि के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत किसी भी गरबा की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सार्वजनिक मंडलों में मूर्ति की ऊंचाई चार फीट से अधिक नहीं होंगी।
BMC द्वारा नवरात्रि समारोह के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार, सार्वजनिक मंडलों में मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट और घर की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट होनी चाहिए। इसके लिए मंडलों को पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। मंडलों में एक समय केवल पांच लोगों इकठ्ठा होने की अनुमति होगी। वहीं सार्वजनिक मंडलों में भक्तों के लिए फूल, मिठाई पर प्रतिबंध रहेगा। मंडलों में सैनिटाइजेशन अनिवार्य है।
नवरात्रि के लिए BMC की गाइडलाइन
- गरबा की अनुमति नहीं होगी, पंडालों का डेकोरेशन बहुत भड़कीला नहीं होना चाहिए
- घरेलु मूर्ति की ऊंचाई 2 फ़ीट, सार्वजनिक मंडलों में मूर्ति की ऊंचाई 4 फ़ीट होनी चाहिए
- प्रसाद, मिठाई और फूलों के वितरण पर रहेगा प्रतिबंध, आस पास स्टॉल लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा
- मंडल में एक समय केवल पांच लोगों को इकठ्ठा होने की अनुमति
- मूर्तियों के दर्शन की ऑनलाइन सुविधा करें
- पूजा-अर्चना करते समय मंडल के आसपास भीड़ इकठ्ठा नहीं होनी चाहिए
- पंडाल में जाकर दर्शन करने वालों की टेंपरेचर की जांच की जाएगी
- मंडलों में सैनिटाइजेशन अनिवार्य है, पंडाल के मुख्य एरिया को दिन में कम से कम तीन बार सैनिटाइज
- सार्वजनिक मंडलों को BMC की अनुमति लेना अनिवार्य