मुंबई

Published: Apr 05, 2023 02:49 PM IST

Hanuman Chalisa Rowहनुमान चालीसा का मामला: राणा दंपत्ति की बढ़ सकती है मुश्किलें

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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मुंबई: मातोश्री (Matoshree) के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का जाप करने के मामले में राणा दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने राणा दंपत्ति के किए गए उस दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पुलिस की प्राथमिकी को झूठी और मनगढ़ंत जानकारी पर आधारित बताया है। पुलिस ने अदालत में स्पष्ट किया कि वे उनके खिलाफ दायर शिकायत पर कायम हैं।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि एक बार ट्रायल शुरू हो जाए, तो हम सबूतों के साथ सारे आरोप साबित कर देंगे। राज्य सरकार ने उन्हें बरी करने की याचिका का कड़ा विरोध किया था। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने के मामले में खार स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

राणा की अर्जी का विरोध

अपराध की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक संदीप पाटिल ने बांबे सत्र न्यायालय में राणा की अर्जी का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया। इस मामले में मुंबई पुलिस के दायर चार्जशीट में राणा दंपत्ति के इस दावे को खारिज किया गया है कि प्राथमिकी झूठी और मनगढ़ंत जानकारी पर आधारित थी। इस मामले में गवाह एक सरकारी कर्मचारी है और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपराध विधिवत दर्ज किया गया है।

28 अप्रैल को मामले की सुनवाई

मुकदमे के दौरान जब गवाह पेश होंगे तो उनके साक्ष्य इन सभी आरोपों को स्पष्ट कर देंगे। इसलिए यह दावा कि दर्ज की गई शिकायत झूठी है, इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह बात पुलिस ने जवाब में कही है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल तय की है।