मुंबई
Published: Jan 25, 2023 08:11 PM ISTMandakini Khadseमंदाकिनी खडसे को बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश
मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) की पत्नी मंदाकिनी खडसे (Mandakini Khadse) को अदालत ने बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। सोमवार को अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। वह पुणे में 2016 हुए लैंड डील केस में जांच का सामना कर रही हैं।
मंदाकिनी खडसे के वकील मोहन टेकवडे ने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें जब भी बुलाया जाए जांच अधिकारी के सामने पेश होंगी। साथ ही कोर्ट ने मंदाकिनी को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का भी आदेश दिया है।
आरोपियों में एकनाथ खडसे और उनके दामाद का नाम शामिल
महाराष्ट्र की विशेष अदालत के न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने सोमवार को मंदाकिनी खडसे को अंतरिम जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया अंतरिम जमानत का मामला बनता है। इस मामले में मंदाकिनी के अलावा अन्य आरोपियों में एकनाथ खडसे और उनके दामाद गिरीश चौधरी शामिल हैं।
15 बार ईडी के कार्यालय में हुई थी पेश
बांबे हाई कोर्ट ने 18 जनवरी को मंदाकिनी खडसे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था। 15 बार ईडी के कार्यालय में पेश हुई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि बांबे हाई कोर्ट ने मंदाकिनी खडसे को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था।