मुंबई
Published: Oct 21, 2022 03:47 PM ISTBail Rejectedमहाराष्ट्र: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को तगड़ा झटका, स्पेशल कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज, जेल में होगी दिवाली
नई दिल्ली/मुंबई. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार मुंबई (Mumbai) में CBI की एक विशेष अदालत ने अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की जमानत याचिका (Bail Plea) को खारिज (Reject) कर दी है। बता दें कि, देशमुख कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच CBI कर रहा है।
दरअसल पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ED द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में बंबई HC से बीते 4 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। वहीं विशेष CBI अदालत के न्यायाधीश एस। एच। ग्वालानी ने बीते गुरुवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि NCP नेता को बीते 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और वे तब से न्यायिक हिरासत में हैं। गौरतलब है कि बीते मार्च 2021 में वरिष्ठ IPS अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के रेस्तरां और ‘बार’ से 100 करोड़ रुपये प्रति माह फिरौती वसूली करने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि तब अनिल देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (MVA) सरकार में मंत्री थे। उस समय इस सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस आपसी साझेदार थे। फिलहाल देशमुख मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। हालांकि अनिल देशमुख ने हमेशा से ही इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन बॉम्बे HC द्वारा CBI को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने के बाद उन्हें अपना गृह मंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा था।