मुंबई

Published: Mar 31, 2023 09:18 PM IST

Anil Parabमनी लांड्रिंग मामला: बांबे हाई कोर्ट से अनिल परब को 17 अप्रैल तक अंतरिम राहत

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
अनिल परब (Photo Credits-ANI Twitter)

मुंबई: राज्य के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे गुट के विधायक अनिल परब (Anil Parab) को बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court ) से एक बार फिर राहत मिली है। बांबे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में उनकी अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।

परब ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला दापोली में साई रिसॉर्ट से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने पहले उन्हें 20 मार्च तक ईडी (ED) की कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की थी। उसके बाद से इसे आज तक जारी रखा गया था। 28 मार्च को अदालत ने परब को सत्र न्यायालय के आदेश के अनुसार अतिरिक्त आधार जोड़ने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी।

याचिका पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी

शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई और अधिवक्ता प्रेरणा गांधी ने न्यायमूर्ति एस.बी. शुक्रे और न्यायमूर्ति एम.एम. साथाये की खंडपीठ के समक्ष परब की याचिका का उल्लेख किया। हाई कोर्ट ने ईडी के दिए गए मौखिक आश्वासन को 17 अप्रैल तक जारी रखा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।