मुंबई

Published: Dec 23, 2022 11:30 AM IST

Antilia Bomb Caseमुंबईः एंटीलिया कांड और मनसुख हिरण हत्या मामले में गिरफ्तार पुलिस ऑफिसर रियाजुद्दीन काजी जमानत पर रिहा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नई दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) से मिली बड़ी खबर के अनुसार, आज मुंबई HC (Bombay HC) ने एंटीलिया कांड और मनसुख हिरण हत्या मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी रियाजुद्दीन काजी को जमानत पर रिहा कर दिया है। 

इसके साथ ही कोर्ट मे 25 हजार के कैश बांड पर जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि इस जमानत के बाद काजी को उसका पासपोर्ट भी जमा करना होगा। पता हो कि, इससे पहले सेशंस कोर्ट ने काजी की जमानत खारिज की थी जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जानकारी दें कि, इससे पहले दिल्ली HC ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के कर्मचारियों के कथित अवैध फोन टैपिंग और जासूसी से जुड़े धनशोधन मामले में बीते गुरूवार को जमानत दे दी थी। तब न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया था।