मुंबई

Published: Nov 09, 2022 03:44 PM IST

Sanjay Raut Bailमुंबई: संजय राउत की रिहाई का रास्ता साफ़, PMLA कोर्ट ने खारिज की ED की ये अपील

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Pic: ANI

नई दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, अब से कुछ मुंबई की PMLA कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) और सह-आरोपी प्रवीण राउत (Praveen Raut) की जमानत के आदेश पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब दोनों को रिहा करने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ़ हो गया है।

थी जमानत पर रोक लगाने की मांग  

गौरतलब है कि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने संजय और प्रवीन राउत के जमानत आदेश पर अमल पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की मांग की थी, ताकि ED मुंबई की PMLA अदालत के आदेश के खिलाफ SC में अपील कर सके। इसके फलस्वरूप अब मुंबई की PMLA कोर्ट आज दोपहर 3 बजे शिवसेना सांसद संजय राउत को जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग पर अपना आदेश सुनाया है।

इसके तहत अब से कुछ देर पहले PMLA कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत के आदेश पर रोक को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा।

बता दें कि, संजय राउत को पात्रा चॉल जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीते 1अगस्त में गिरफ्तार किया था। वहीं  इसके पहले बीते 31 जुलाई को ED ने संजय राउत के घर समेत उनके कई ठिकानों पर छापा मारा गया था और उनके परिवार से भी इस बाबत पूछताछ की थी। वहीं तब इस छापे के दौरान ED ने उनके घर से 11.50 लाख रुपए की नगदी जब्त की थी। गौरतलब है कि इससे पहले बीते 2 नवंबर को कोर्ट ने उनकी न्‍यायिक हिरासत आज 9 नवंबर तक तक के लिए बढ़ायी थी।