मुंबई

Published: Mar 31, 2023 09:36 PM IST

Maharashtra Politics16 विधायक हुए अयोग्य तो महाराष्ट्र में लगेगा राष्ट्रपति शासन, बालासाहेब थोरात ने भी जताया अंदेशा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

मुंबई: अगर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिंदे गुट (Shinde Faction) के 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया तो इस सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन (President Rule) के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह बात अब कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat ) ने कही है। 

इससे पहले एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अंदेशा जताया था। थोरात ने कहा कि अगर सुप्रीम  कोर्ट का फैसला ठाकरे गुट के पक्ष में आता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि कोर्ट इस संबंध में सही फैसला लेगा।

अजीत पवार ने काटी कन्नी

हालांकि जब इस संबंध में नेता विपक्ष अजीत पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पाटिल के पास इस बारे में कोई क्लू है तो वे इस बारे में बात कर पता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित  रख लिया है।