मुंबई
Published: Oct 19, 2023 06:55 PM ISTRohit Pawar Gets Reliefरोहित पवार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़ी फटकार
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एकतरफा कार्रवाई अमान्य
- नए सिरे से निरिक्षण कर नोटिस जारी करने का आदेश
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (High Court) ने एनसीपी विधायक रोहित पवार (Rohit Pawar) को बड़ी राहत दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) को कड़ी फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने बोर्ड की एकतरफा कार्रवाई को अमान्य (Invalid) किया। नए सिरे से निरिक्षण कर नोटिस (Notice) जारी करने का आदेश दिया है साथ ही यह भी कहा है कि बारामती एग्रो को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। उनका पक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मंजूर है या नहीं उसके बाद निर्धारित किया जाए।
जानिए क्या है मामला
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ दिन पहले रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो को नोटिस भेजा था। इस नोटिस में आदेश था कि बारामती एग्रो के प्लांट को अगले 72 घंटों के अंदर बंद कर दिया जाए। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। रोहित पवार ने कहा था कि दो बड़े नेताओं के अनुरोध पर बारामती एग्रो को नोटिस दिया गया था। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को बड़ी राहत दी है।
पक्ष सुने बिना एकतरफा कार्रवाई अमान्य, हाईकोर्ट का निर्देश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस को रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नए सिरे से निरीक्षण करे और नोटिस जारी करे। रोहित पवार को 15 दिन का समय दें और उनसे जवाब मांगें। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि बोर्ड अपना फैसला बाद में लें।
कार्रवाई नहीं करने का निर्देश
जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने अहम निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक बार फिर निरीक्षण करना चाहिए और आपत्तियों पर नए सिरे से नोटिस जारी करना चाहिए। नए नोटिस का जवाब देने के लिए बारामती एग्रो को 15 दिन का समय दें। यदि खुलासा संतोषजनक नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पक्षों को सुने बिना एकतरफा कार्रवाई अमान्य है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।