मुंबई

Published: Mar 15, 2024 04:19 PM IST

Mumbai Rape Newsसहकर्मी की बेटी से बलात्कार, तटरक्षक बल के 2 कर्मचारी गिरफ्तार

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई: भारतीय तटरक्षक बल के दो कर्मचारियों (Two Coast Guard) को मुंबई (Mumbai Crime News) में अपने सहकर्मी की 15 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार (Rape) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।  अधिकारी ने बताया कि यह घटना पिछले साल 17 अक्टूबर को महानगर के एक उत्तरी उपनगर में इन दोनों आरोपियों में से एक के घर पर हुई। अधिकारी ने बताय कि पीड़िता दसवीं कक्षा की छात्रा है जबकि आरोपियों की उम्र 30 और 23 साल है।  

कथित यौन उत्पीड़न वाले दिन पीड़िता अपनी कोचिंग क्लास से लौटी थी और उस दौरान वह अपने घर पर अकेली थी क्योंकि उसकी मां, छोटी बहन और भाई एक समारोह में गए हुए थे, जबकि उसके पिता रात की ड्यूटी पर थे। उसी आवास परिसर में रहने वाला 30 वर्षीय आरोपी कथित तौर पर उसके घर आया और पीड़िता से कहा कि उसकी पत्नी ने उसे कुछ काम के लिए अपने घर बुलाया है। आरोपी के बुलाने पर छात्रा को भी थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ क्योंकि दोनों परिवार एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। 

अधिकारी ने बताया कि जब पीड़िता आरोपी के फ्लैट में पहुंची तो पहले से ही वहां मौजूद दूसरा व्यक्ति पीड़िता का मुंह बंद करके उसे कक्ष में ले गया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर लड़की के साथ बलात्कार किया।  उन्होंने बताया कि बाद में दोनों आरोपियों ने नाबालिग को घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। अधिकारी ने बताया कि जब भी वह अकेली होती थी तो 30 वर्षीय आरोपी उसके घर आता था। 

पीड़िता इस आघात के चलते अवसाद में चली गई और उसे उपचार की जरूरत पड़ी। कथित बलात्कार की घटना के दो महीने से अधिक समय बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता की मां ने अपने पति को इस बारे में बताया जिसके बाद उसने भारतीय तटरक्षक में एक आंतरिक शिकायत दर्ज कराई। 

पीड़िता ने आठ मार्च को तटरक्षक के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी, जिन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने में उसकी मदद की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।  अधिकारी ने बताया कि दोनों व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डीए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों अरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।

 (एजेंसी)