नागपुर

Published: Mar 29, 2023 02:34 AM IST

Rape Caseदुष्कर्मी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, किशोरी का अपहरण कर किया था रेप

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नागपुर. किशोरी का अपहरण कर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस. आर. त्रिवेदी ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. दोषी करार दिया गया आरोपी गरीब नवाजनगर, यशोधरानगर निवासी एजाज अहमद जितुल्ला ईराकी (21) बताया गया.

3 मार्च 2022 की दोपहर आरोपी एजाज यशोधरानगर परिसर में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर अपने साथ ले गया था. मां घर लौटी तो बेटी गायब थी. सभी जगह तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिली. आखिर उसने फोन उठाया और बताया कि वह मानेवाड़ा में है. पुलिस ने उसके फोन कॉल के जरिए लोकेशन खंगाले और पता चला कि वह मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हुई है. मुंबई स्टेशन पर पुलिस ने उसे आरोपी एजाज के साथ गिरफ्तार किया.

काफी प्रयासों के बाद उसकी मेडिकल जांच करवाई गई जिसमें एजाज द्वारा दुष्कर्म किए जाने का पता चला. 25 फरवरी 2022 को पुलिस ने एजाज के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया.

सब इंस्पेक्टर दिशा पाटिल ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. बतौर पैरवी अधिकारी कांस्टेबल कमलेश यादव ने अभियोजन पक्ष को सहयोग किया. सरकारी वकील दीपाली गणगणे आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुई. न्यायालय ने एजाज को धारा 376(3) के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.