नागपुर

Published: Apr 14, 2024 01:46 AM IST

Railway Tracks Crossingरेलवे ट्रैक पार करते हुए 1 वर्ष में 247 मौतें; 1,331 लोगों से वसूला 60,000 रुपये का जुर्माना

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम
रेल पटरी पार करते हुए यात्री (प्रतीकात्मक तस्वीर: गूगल)

नागपुर. स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज या अंडर पास होने के बावजूद पटरी पार करने की गलती करने वालों का मौत से भी सामना हो जाता है. मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत गत एक वर्ष में 247 लोगों ने पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से अपनी जान गंवा दी. वहीं, 27 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए.

इस भयावह आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ नागपुर द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जनजागृति अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत ऐसी घटनाओं के संभावित क्षेत्रों में आरपीएफ कर्मी नागरिकों और ग्रामीणों को एफओबी या आरयूबी का ही उपयोग करने की समझाइश दे रहे हैं. साथ ही लोगों को ऐसा करने से होने वाले खतरों के प्रति आगाह भी कर रहे.

स्कूलों में बच्चों को जानकारी देते हुए बताया गया कि पटरी पार करना रेलवे एक्ट के तहत अपराध है. पिछले एक वर्ष में विभाग द्वारा 1,331 लोगों को पटरी पर करते हुए पकड़ा. उनसे कुल 60,080 रुपये का जुर्माना वसूला गया.