नागपुर

Published: Dec 28, 2021 11:23 PM IST

Night Curfewआज रात 9 बजे से जिले में सब बंद, ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने फिर ‘नाइट लॉकडाउन’

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नागपुर. ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने रात में सबकुछ बंद रखने का निर्णय लिया है. नागपुर जिले में भी ‘नाइट लॉकडाउन’ का आदेश जिलाधिकारी विमला आर. ने 24 दिसंबर को जारी किया था. उन्होंने बाद में अपने संशोधित आदेश में प्रतिबंध 28 दिसंबर से लागू होने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर से जिले के ग्रामीण भागों में रात 9 बजे से सब बंद करना होगा.

रात 9 से सुबह 6 बजे जमावबंदी भी लागू रहेगी. सभी प्रकार के समारोह व आयोजनों पर भी उपस्थिति की संख्या सीमित कर दी गई है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया जो 28 दिसंबर की रात से ही लागू हो गया. उन्होंने कहा कि जिले के ग्रामीण भागों में आदेश जारी कर दिया गया है और मनपा की सीमा के लिए मनपा आयुक्त निर्णय लेंगे. 

शादी समारोह फिर लिमिटेड

पूरे जिले में अब रात 9 से सुबह 6 बजे तक एक जगह पर 5 से अधिक लोगों को एकत्र रहने पर बंदी लगा दी गई है. शादी समारोह में सभागृह में एक समय पर 100 लोगों से अधिक उपस्थित नहीं रह सकेंगे. वहीं खुली जगह पर 150 से अधिक नहीं होने चाहिए या फिर जगह की क्षमता से 25 फीसदी जो भी कम हो, वह लागू रहेगा. अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों में भी 100 से अधिक उपस्थिति नहीं हो सकेगी. खुली जगहों पर क्षमता के 25 प्रतिशत या 250 से जो कम हो वही लागू रहेगा. जहां सीटों की व्यवस्था हो वहां 50 फीसदी उपस्थिति ही मान्य होगी. 

…तो होगी कार्रवाई

किसी भी तरह की खेल स्पर्धा आदि में भी कार्यक्रम स्थल की क्षमता से 25 फीसदी लोगों की उपस्थिति को ही अनुमति होगी. रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, टॉकीज, थिएटर में 50 फीसदी उपस्थिति को ही मंजूरी मिलेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. नाइट लॉकडाउन के चलते न्यू ईयर उत्सव काफी प्रभावित होने वाला है. ग्रामीण भागों में भी कई होटलों, लान्स, रेस्तरां, ढाबा आदि में न्यून ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थीं. रात 9 बजे से सब बंद करने के आदेश के बाद उत्साह ठंडा हो गया है. 

रात 9 बजे तक शर्तों के साथ छूट