नागपुर

Published: Apr 12, 2023 04:00 AM IST

Dr. Babasaheb Ambedkar MemorialHC की शरण में आम्बेड़कर स्मारक आंदोलनकारी, MTDC का निर्णय रद्द करने की मांग

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नागपुर. अंबाझरी स्थित डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर स्मारक को लेकर लगभग गत 3 माह से चले आ रहे संघर्ष और आंदोलन के दौरान ही आंदोलनकारियों की ओर से 14 अप्रैल को चिन्हांकित स्मारक स्थल पर ही डॉ. आम्बेडकर जयंती मनाने की घोषणा की थी. घोषणा के अनुसार एमटीडीसी को अनुमति का पत्र दिया गया. किंतु एमटीडीसी की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के कारण डॉ. आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन परिसर बचाव कृति समिति की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका में एमटीडीसी द्वारा अनुमति देने पर असहमति जताते हुए जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र को रद्द करने तथा आम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने की मांग अदालत से की गई है. बुधवार को ही इस संदर्भ में सुनवाई होने की संभावना है.

जिलाधिकारी को दिए जाएं आदेश

याचिका में जिलाधिकारी, सीपी, अंबाझरी पीआई और मनपा आयुक्त को डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर जयंती मनाने की अनुमति के आदेश देने की प्रार्थना अदालत से की गई. उल्लेखनीय है कि याचिका में राज्य सरकार के गृह विभाग सचिव को भी प्रतिवादी बनाया गया है. इसके अलावा प्रशासन के उक्त विभागों सहित एनआईटी और मेसर्स गरुडा एम्यूजमेंट पार्क के संचालक नरेन्द्र जिचकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में बताया गया कि 1970 में अम्बाझरी की 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी. 1976 में मनपा की ओर से स्मारक का निर्माण किया गया.

जमीन का उपयोग बदला

याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि जून 2021 में राज्य सरकार की ओर से एम्यूजमेंट पार्क निर्माण के लिए जमीन का उपयोग बदलने का प्रयास किया गया. इसके पूर्व 22 नवंबर 2019 में एमटीडीसी ने गरुडा एम्यूजमेंट पार्क कम्पनी के साथ लीज एग्रीमेंट तक कर दिया था. 22 सितंबर 2022 को इस प्रयास का मनपा और प्रन्यास की ओर से विरोध किया गया. यहां तक कि याचिकाकर्ता और तमाम आम्बेडकरी जनता ने भी इसका कड़ा विरोध किया. स्मारक के लिए चल रहे आंदोलन के दौरान 14 अप्रैल को होने वाली आम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति 10 मार्च को मांगी गई थी. 27 मार्च 2023 को जिलाधिकारी की ओर से एमटीडीसी को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी गई. 29 मार्च 2023 को एमटीडीसी ने जवाब देते हुए कहा कि यह जमीन लीज पर गरुडा को आवंटित की गई है. जिलाधिकारी ने 3 अप्रैल को पुन: क्या विशेष अनुमति दी जा सकती है?. इस संदर्भ में एमटीडीसी से जवाब मांगा. जिस पर 10 अप्रैल को जवाब देते हुए एमटीडीसी ने इनकार कर दिया.