नागपुर

Published: Apr 06, 2023 12:38 AM IST

Attempt To Murder Caseहत्या का प्रयास, आजीवन कारावास; युवती पर किया था जानलेवा हमला

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नागपुर. राणाप्रतापनगर थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी युवक को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जे.पी. झपाटे ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर तुकड़ोजीनगर झोपड़पट्टी, सुभाषनगर निवासी शुभम सुनील मरसकोल्हे (28) के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पीड़ित युवती और शुभम की गहरी दोस्ती थी.

इस बीच शुभम का विवाह हो गया था. शादी के बाद भी दोनों की बातचीत होती थी. इससे शुभम की पत्नी नाराज थी. उसने पीड़ित युवती से विवाद कर शुभम से दूर रहने को कहा था. तब से युवती ने शुभम से संपर्क तोड़ लिया था. इसके बाद भी शुभम उससे बातचीत और संबंध बनाए रखने के लिए दबाव डाल रहा था. लगातार नजरंदाज करने से शुभम बौखला गया.

19 अक्टूबर 2018 की सुबह 10.45  बजे के दौरान वह पीड़िता के घर में घुसा. तलवार से उसके पैर पर वार किया. जान से मारने के उद्देश्य से उसने गर्दन पर वार किया लेकिन युवती ने हाथ से वार रोक लिया. चीख-पुकार करने पर शुभम भाग निकला.  पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया. सब इंस्पेक्टर आशीषसिंह ठाकुर ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया.

सरकारी अधिवक्त रश्मि खापर्डे अपनी मजबूत दलीलों से आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुई. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल शेख और गौतम अभियोजन पक्ष को सहयोग किया. न्यायालय ने शुभम को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.