नागपुर

Published: Oct 29, 2021 03:12 AM IST

Lit Firecrackers Bannedलड़ी वाले पटाखों पर पाबंदी, 115 डेसीबल से ज्यादा आवाज होने पर होगी सख्ती

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Representational Pic

नागपुर. एक तरफ जहां लोग धूमधाम से दीपावली मनाने की तैयारी में जोर-शोर से जुटे हुए है. वहीं पुलिस विभाग बंदोबस्त की तैयारी में लग गया है. चाहे जो त्योहार हो खाकी वर्दीधारियों को नागरिकों की सेवा में मुस्तैद रहना पड़ता है. दीपावली पर कोई अप्रिय घटना शहर में न हो इसीलिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है. इसी के साथ ज्वाइंट सीपी अस्वती दोरजे ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि उत्सव के दौरान शहर में कहीं भी पटाखों की लड़ी नहीं फोड़ी जाएगी. यह आदेश 2 नवंबर से 9 नवंबर तक अमल में रहेगा.

उन्होंने आदेश में कहा कि पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर गोदाम, केरोसीन डिपो, ज्वलनशील और रसायनिक पदार्थ वाले डिपो के 200 मीटर के अंतर पर किसी भी प्रकार के पटाखे जलाने पर पाबंदी होगी. पटाखों के आवाज की मर्यादा जलाने वाली जगह से 4 मीटर के अंतर पर 115 डेसीबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यदि इससे ज्यादा आवाज वाले पटाखे फोड़े गए तो पुलिस कार्रवाई करेगी.

इसके अलावा न्यायालय, अस्पताल और साइलेंस जोन में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह पाबंदी होगी. लड़ी से ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है साथ में वायु और कचरे की वजह से शहर का वातावरण खराब होता है. इसीलिए लड़ियां जलाने पर भी रोक लगाई गई है. बहुत से लोग दीपावली पर फ्लाइंग लेनटन उड़ाते हैं. यह लेनटन हवा से कहीं भी जा सकता है. इससे बड़ी हानि हो सकती है.

इस वजह से फ्लाइंग लेनटन उड़ानें पर भी पाबंदी होंगी. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सभी को पालन करना होगा. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.