नागपुर

Published: Mar 23, 2022 12:24 AM IST

Black Marketingरेमडेसिविर की कालाबाजारी, 2 को 5 वर्ष का कारावास

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo

नागपुर. दिल्ली के कोरोना संक्रमित मरीज को 45,000 रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के मामले में पकड़े गए 5 आरोपियों में से 2 आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. बेलतरोड़ी पुलिस ने 23 अप्रैल 2021 को जाल बिछाकर न्यू डायमंडनगर, नंदनवन निवासी मनोज वामनराव कांबले (40), आशीष टॉवर टेलीफोन एक्सचेंज चौक निवासी अनिल वल्लभदास कांकानी (52), रहाटे कॉलोनी निवासी पृथ्वीराज देवेंद्र मुलिक (36), गावंडे लेआउट, नरेंद्रनगर निवासी अविन देवेंद्र शर्मा (32) और एनआईटी काम्प्लेक्स, आयुर्वेदिक लेआउट निवासी अतुल भीमराव वालके (36) को गिरफ्तार किया था.

बाद में गड़चिरोली जिला अस्पताल की नर्स पल्लवी उर्फ प्रज्ञा मेश्राम से भी पूछताछ हुई. बेलतरोड़ी के तत्कालीन थानेदार विजय अकोत ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. विशेष सरकारी वकील ज्योति वजानी मनोज और अतुल के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुई. अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल प्रभू खोड़े, संतोष घोलवे और सुधीर भोयर ने कामकाज संभाला.