नागपुर
Published: Jun 24, 2020 11:54 PM ISTUnlock Phase IIमंगल कार्यालय में भी 50 के उपस्थिति की शर्त, बिना एसी वाले ही मंगल कार्यालय, सभागृह को अनुमति
नागपुर. कोरोना के चलते लंबे समय तक लाकडाऊन होने के बाद अब अनलाक करते हुए कई मामलों में छूट प्रदान की गई. 2 दिन पहले ही राज्य सरकार की ओर से विवाह समारोह के लिए भी मंगल कार्यालय, लॉन, सभागृहों को अनुमति प्रदान की गई. राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अब मनपा की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार विवाह समारोह के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होने का खुलासा तो किया गया, लेकिन बिना एसी के मंगल कार्यालय, लान और सभागृहों में 50 लोगों की उपस्थिति में ही नियमों के अनुसार समारोह आयोजित करने की शर्त जारी रखी.
सोशल डिस्टेन्सिंग का करना होगा पालन
मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुसार विवाह समारोह में भीड़ टालने के उद्देश्य से ही 50 लोगों के उपस्थिति को सीमित रखा गया है. भले ही मंगल कार्यालय, लान और सभागृहों में समारोह हो, लेकिन सोशल डिस्टेन्सिंग का सभी को पालन करना होगा. साथ ही मास्क लगाने, समय-समय पर हाथ धोने, हैंड सैनेटाइजर का उपयोग करने जैसे सभी सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करते हुए समारोह का आयोजन करना होगा. भले ही 50 लोगों के उपस्थिति की अनुमति हो, इसके बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य के हितों के लिए कम से कम उपस्थिति रखने की अपील भी मनपा आयुक्त मुंढे ने की.