नागपुर

Published: Aug 20, 2022 03:28 AM IST

Family Dispute अमेरिका से वीडियो कॉल कर सकेंगे पिता, हाई कोर्ट ने दी राहत, 40 मिनट तक कर सकते हैं बात

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नागपुर. आपसी विवाद होने के बाद पति-पत्नी अलग हो गए और बच्चे की कस्टडी को लेकर दोनों के बीच की लड़ाई कोर्ट तक खिंची चली आई. हालांकि बच्चे की कस्टडी पर अब तक कोई निर्णय तो नहीं हो पाया है लेकिन याचिका दायर करने वाले अमेरिका में रहने वाले पिता को वहां से बच्चे से बात करने के लिए 40 मिनट मिल सकेंगे. इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए.

इससे पिता अब अमेरिका से वीडियो कॉल कर बच्चे से बात कर सकेंगे. लगभग 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहे मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पिता ने बताया गया कि रविवार को उन्हें वापस यूएसए लौटना है जिससे वहां से बात करने की स्वतंत्रता जारी रखी जानी चाहिए. याचिकाकर्ता ने अधि. तूलिका भटनागर और पत्नी की ओर से अधि. आयुष शर्मा और अधि. विराट मिश्रा ने पैरवी की.

जाने से पहले भी मिलने का समय

शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश में कहा कि मामले पर सुनवाई अधूरी रह गई है. पूरी तरह से सुनवाई के लिए पर्याप्त समय नहीं है जिससे दोनों पक्षों की सहमति से इसे 30 अगस्त तक के लिए टालने का फैसला लिया गया. लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता को रविवार को ही यूएसए वापस लौटना जरूरी है जिससे शनिवार को एक दिन बचा है जिसमें पिता को बच्चे से मिलने का मौका दिया जाना चाहिए. इस पर अदालत ने शनिवार की दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक बच्चे से मिलने की स्वतंत्रता पिता को प्रदान की.

पत्नी ने भी दी सहमति

सुनवाई के दौरान बच्चे से पिता के मिलने को लेकर पत्नी द्वारा भी कोई विरोध नहीं किया गया. इसके विपरीत सहमति जताई गई. याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वकील का मानना था कि यदि याचिकाकर्ता को वापस अमेरिका लौटना पड़ जाए तो याचिका लंबित रहने के दौरान पिता को हर दिन बच्चे से बात करने की सहुलियत को लेकर उचित आदेश जारी होने चाहिए. इसके बाद अदालत ने पिता के भारत में रहने के दौरान शाम 4.30 बजे तथा अमेरिका से बात करने की नौबत रही तो शाम 7.30 बजे से 40 मिनटों तक वीडियो कॉल करने की स्वतंत्रता प्रदान की. गत सुनवाई के दौरान याचिककर्ता ने अदालत में बताया  था कि यदि बच्चे को साथ में लेकर पत्नी अमेरिका आना चाहे तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी. यहां तक कि वहां उसे किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ख्याल भी रखा जाएगा किंतु दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई.