नागपुर

Published: Jun 19, 2020 02:37 AM IST

लाकडाउन2 से अधिक सवारी होने पर होगा चालान

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नागपुर. यातायात विभाग ने चार पहियां वाहनों पर 2 से अधिक सवारी पाये जाने पर कार्रवाई करे के आदेश दिये है. लाकडाउन के दौरान विभाग द्वारा लागू किये गए नियमों को 18 से अगले आदेश तक अमल में लाया जाएगा. नियम के अनुसार टैक्सी, कैब, अग्रीगेटर, ई रिक्क्षा, आटो और फोर व्हीलर वाहनों पर चालक अलावा केवल 2 लोगों को यातायत करने की अनुमती है. इसके अलावा मोटर साईकील पर केवल चालक को ही यातायात करने की अनुमती है.

पुलिस विभाग, सरकारी वाहन, अग्नीशमण विभाग, एम्बूलेन्स जैसे वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा. इसके अलावा 30 जुन तक प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ किसी भी परिसर में नागरिक आ जा सकते है. प्रतिबंधित क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से अत्यावश्यक वाहतुक सेवा और वैद्यकीय सेवा को शुरू रखा जाएगा. वहीं निजी वाहनों को प्रतिबंधित क्षेत्र में यातायात बंदी लगाई गई है. वहीं पास होने पर ही नियम के अनुसार नागरिकों को यातायात की अनुमती दी जाएगी.