नागपुर

Published: Mar 29, 2022 12:09 AM IST

Shilpa Bhagat Murder Caseहत्यारे को आजीवन कारावास

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo

नागपुर. लकड़गंज थाना में दर्ज हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नालंदा चौक, बाबलुवन निवासी मनोहर उर्फ काल्या श्रीपत पंचबुधे (48) को शिल्पा घनश्याम भगत (20) की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था. 27 मार्च 2016 की रात मनोहर ने शिल्पा पर कैची से जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी किया था.

शिल्पा की मां संगीता भगत की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. तत्कालीन एपीआई रवि राजुलवार ने जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया.

सरकारी वकील कल्पना पांडे आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुई. न्यायालय ने मनोहर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. बतौर पैरवी अधिकारी कांस्टेबल शैलेंद्र वर्हाड़े, नितिन तायड़े और अरविंद बंडीवार ने कामकाज संभाला.