नागपुर
Published: Jun 16, 2023 12:28 AM ISTAkash Tonge murder caseहत्यारे को आजीवन कारावास, कलमेश्वर का आकाश टोंगे हत्याकांड
नागपुर. कलमेश्वर थाना क्षेत्र में हुई आकाश गुलाब टोंगे (20) की हत्या के मामले में आरोपी गोंडखैरी निवासी विजय कवड़ू जाधव (33) को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरएस पावसकर ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विजय को संदेह था कि उसकी पत्नी और परिसर में रहने वाले आकाश के बीच अनैतिक संबंध हैं. इसी के चलते 17 सितंबर 2019 की रात विजय ने आकाश को अपने घर पर बातचीत करने के बहाने बुलाया. रस्सी से उसका गला घोट दिया. उसका सिर जमीन पर पटका और तलवार से वार कर मौत के घाट उतार दिया. कलमेश्वर पुलिस ने आकाश के रिश्तेदार दशरथ टोंगे की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया.
तत्कालीन एपीआई राजीव कर्मलवार ने प्रकरण की जांच कर सबूत इकट्ठा किए और न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील लीना गजभिए ने न्यायालय के समक्ष 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं. बतौर पैरवी अधिकारी एएसआई प्रमोद कड़बे ने अभियोजन पक्ष को सहयोग किया. न्यायालय ने विजय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
छेड़खानी करने वाले को 3 वर्ष कारावास
एमआईडीसी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी आशीष केशव पांडे (25) को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरपी पांडे ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर आशीष के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 16 जून 2018 की रात 8 बजे के दौरान किशोरी घर पर अकेली थी. इसी दौरान परिसर में रहने वाला आशीष उसके घर में घुसा. उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. विरोध करने पर धमकाया. किसी को कुछ बताने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी और पुलिस से शिकायत की.
तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर जेवी गिर्हे ने जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल नितिन सिरसाट और नरेश अन्नेवार ने अभियोजन पक्ष को सहयोग किया. सरकारी वकील दीपिका गवली आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं और न्यायालय ने आशीष को दोषी करार दिया.