नागपुर

Published: Jan 10, 2022 03:42 AM IST

Corona Guidelinesरात में कर्फ्यू, दिन में जमावबंदी; रात 11 के बाद केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छूट

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नागपुर. सम्पूर्ण राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए जहां राज्य के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए, वहीं शहर के सीमा क्षेत्र अंतर्गत भी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. इनके अनुसार अब रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. रात 11 बजे के बाद केवल अत्यावश्यक सेवाओं के अंतर्गत आने वाले लोगों को ही छूट होगी. इसी तरह से सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक एक साथ 5 या उससे अधिक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. मनपा आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेंगी. 

बिना अनुमति सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं

सरकारी कार्यालयों को लेकर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कार्यालय प्रमुख की लिखित अनुमति के बिना प्रवेश नहीं होगा. कार्यालय के प्रमुखों और लोगों के बीच संवाद के लिए ऑनलाइन पद्धति का उपयोग करना होगा. कार्यालय में कामकाज को देखते हुए कार्यालय प्रमुख कर्मचारियों की उपस्थिति का नियोजन करेंगे. यहां तक कि अधिकांशत: वर्क फ्राम होम की कार्यपद्धति को अपनाना होगा. निजी कार्यालयों में भी 50 प्रतिशत से अधिक की उपस्थिति पर पाबंदी लगाई गई है. केवल दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी को ही कार्यालय में आने की अनुमति होगी. प्रबंधन को कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.

अन्य प्रतिष्ठानों के लिए गाइडलाइन

रेस्टोरेंट, थिएटर रात 10 बजे बंद

नये दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्टोरेंट, नाट्यगृह और थिएटर रात 10 से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे. इसके अलावा केवल 50 प्रतिशत क्षमता से ही इनका संचालन किया जा सकेगा. केवल दोनों डोज वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. रेस्टोरेंट में सभी दिन होम डिलीवरी को अनुमति होगी. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, औद्योगिक गतिविधियों और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को अनुमति होगी. 

आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था, आस्थापना के खिलाफ संक्रमण अधिनियम 1897 एवं आपत्ति व्यवस्थापन कानून 2005 के अनुसार धारा 1860 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.