नागपुर

Published: May 26, 2021 10:55 PM IST

नागपुरअत्यावश्यक वस्तुओं की दूकान पर भी जुर्माना, सहायक आयुक्त के निर्देशों पर एक्शन

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नागपुर. कोरोना संक्रमण की कड़ी खंडित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार मनपा आयुक्त राधाकृष्णन.बी की ओर से लॉकडाउन के दिशानिर्देश जारी किए. जिसके अनुसार केवल अत्यावश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आनेवाली दूकानों को ही सुबह 8 से 11 बजे तक गतिविधियां शुरू रखने की छूट दी गई. किंतु इसमें भी दूकानों को कोरोना के नियमों का पालन करने की कड़ी शर्तें लादी गई. आलम यह है कि शर्तों के बावजूद दूकानदारों की ओर से नियमों का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है.

इसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब एनडीएस दस्ते ने धरमपेठ जोन अंतर्गत आनेवाले बर्डी स्थित जगदीश किराना स्टोअर्स पर छापामारी की. दूकान में किसी भी तरह के कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. जिससे दस्ते ने जोन के सहायक आयुक्त के आदेशों के अनुसार दूकानदार पर 25,000 रु. का जुर्माना ठोक दिया. 

एक ओर जहां एनडीएस दस्ते ने बर्डी में किराना स्टोअर्स पर कार्रवाई की, वहीं अलग-अलग मनपा के 10 जोन में तैनात टीमों ने भी अपने जोन में कार्रवाई को अंजाम दिया. अलग-अलग जोन में 2 स्थानों पर एनडीएस दस्ते ने 10-10 हजार रु. का जुर्माना वसूल किया. एक ओर कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, वहीं नियमों का उल्लंघन करनेवालों की संख्या बढ़ रही है.

यहीं कारण है कि एनडीएस दस्ते ने भी अपना रुख कड़ा कर दिया है. बुधवार को दस्तों ने अलग-अलग जोन में कुल 27 दूकानों के खिलाफ कार्रवाई की. जिसमें दूकानदारों से कुल 1.84 लाख का जुर्माना वसूला गया. इसी तरह सभी जोन में कुल 55 मंगल कार्यालय और प्रतिष्ठानों की जांच भी की गई.