नागपुर

Published: Sep 07, 2022 02:05 AM IST

Property Taxबकाया टैक्स न भरने पर होगी सम्पत्ति जब्त

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नागपुर. महानगरपालिका के पास स्वयं की आय अर्जित करने के सीमित स्रोत हैं. इनमें भी सर्वाधिक आय के स्रोत सम्पत्ति कर में हर वर्ष वसूली को लेकर प्रशासन फिसड्डी साबित होता रहा है. बजट में सम्पत्ति कर से प्राप्त होने वाली आय का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए अब मनपा ने बकाया वसूली के लिए कमर कस ली है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बकायादारों को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने बकाया टैक्स नहीं भरा गया तो उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाएगी. इसके लिए उन्हें 5 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है. इसमें विशेष रूप से खुले भूखंडधारकों को मनपा की वेबसाइट पर जाकर स्वयं अपने भूखंड पर बकाया कर की जानकारी प्राप्त करनी होगी. इसके बाद संबंधित जोन में जाकर बकाया टैक्स का निपटारा करना होगा.

नजरअंदाज हो रहे खुले भूखंड

मनपा का मानना है कि सिटी में निर्मित इमारतों के अनुसार अधिकांश रूप से टैक्स जमा हो रहा है लेकिन विशेष रूप से खुले भूखंडों का टैक्स जमा नहीं हो रहा है. कई लोगों ने निवेश के रूप में भूखंड ले रखे हैं लेकिन इसे मनपा में दर्ज कर टैक्स लगाकर वैध नहीं कराया गया. इससे हर वर्ष मनपा इन खुले भूखंडों पर एक साथ टैक्स लगा रही है.

बकाया टैक्स पर जुर्माना होने के कारण इसका आंकड़ा हर वर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. वर्तमान में लक्ष्मीनगर जोन अंतर्गत चिंचभवन में ही कई को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिनके 6,748 खुले भूखंडों पर 37,09,67,056 रु. का सम्पत्ति कर बकाया है. इसी तरह से जयताला में भी कुछ गृह निर्माण संस्थाएं हैं जिनके 177 भूखंडों पर 31,28,470 रु. का बकाया है. वर्षों से सम्पत्तिधारक कर अदा नहीं कर रहे हैं. 

वेबसाइट पर है विस्तृत जानकारी 

-मनपा ने बताया कि उसकी वेबसाइट पर चिंचभवन क्षेत्र के तमाम लेआउट पर के भूखंडों की जानकारी उपलब्ध है. संबंधित सम्पत्तिधारक वेबसाइट पर जाकर बकाया की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है. 

-कुछ भूखंडधारकों की जानकारी मनपा के पास उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से नोटिस जारी कर संबंधितों को जानकारी उपलब्ध कराई जाती है. इस तरह से कई बार नोटिस देने के बाद भी बकाया अदा नहीं किया गया. 

-इन बकायादारों को 31 मार्च 22 के पूर्व का बकाया भरे जाने की रसीद और दस्तावेज 30 सितंबर 2022 तक मनपा में जमा करना होगा. यदि बकाया नहीं भरा गया तो अब जब्ती कार्रवाई कर 5 अक्टूबर 2022 से नीलामी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.