नागपुर

Published: Oct 22, 2022 01:38 AM IST

RTIRTI : समय पर नहीं दी जानकारी, हुआ जुर्माना

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नागपुर. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपयुक्त समय पर नहीं देने का हश्र यह हुआ कि द्वितीय अपील पर सुनवाई के बाद सूचना आयोग के आयुक्त राहुल पांडे ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य कर विभाग पर 1,000 रु. का जुर्माना ठोक दिया. यहां तक कि अपीलकर्ता को नुकसान भरपाई अदा किए जाने की जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के भी आदेश जारी किए. शिकायतकर्ता प्रमोद पिंगे ने सूचना के अधिकार के तहत राज्य कर आयुक्त कार्यालय से जानकारी मांगी थी.

जानकारी नहीं मिलने के बाद विभाग में ही प्रथम अपील दायर की गई लेकिन अपील में भी उनका अधिकार छीन लिया गया. जिससे सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर की गई. इस पर सुनवाई के बाद 26 अप्रैल 2022 को आयोग ने शिकायतकर्ता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सहायक राज्य कर आयुक्त को आदेश दिए. किंतु इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया. जिससे पुन: सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज की गई.

2 सप्ताह में देना था जानकारी 

आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार सहायक राज्य कर आयुक्त ने 2 सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता को जानकारी उपलब्ध कराना था. किंतु जानबूझकर जानकारी देने में देरी की गई जबकि उक्त दस्तावेज शिकायतकर्ता को न्यायिक प्रकरण के लिए आवश्यक थे. शिकायतकर्ता का मानना था कि पहली बार जब सूचना आयुक्त के समक्ष सुनवाई हुई थी, उस समय जनमाहिती अधिकारी भी उपस्थित थे. जनमाहिती अधिकारी को तुरंत जानकारी देने के आदेश उसी समय दिए गए थे. आदेश का तुरंत पालन करने का आश्वासन अधिकारी द्वारा दिया गया था लेकिन जानकारी देने में देरी की गई.

सम्पूर्ण मामले पर सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने आदेश में कहा कि जनमाहिती अधिकारी के कार्यालय में अपीलकर्ता को जानकारी पाने के लिए बार-बार जाना पड़ा है. इसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई. जिससे अपीलकर्ता को मानसिक और शारीरिक त्रासदी झेलनी पड़ी है. अत: 4 सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर अधिकारी से 1 हजार रु. की नुकसान भरपाई अपीलकर्ता को देने के आदेश दिए.