नागपुर

Published: Jan 11, 2023 02:51 AM IST

PU Plotहाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, PU के भूखंड को प्रन्यास ने दी मंजूरी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नागपुर. मानेवाड़ा स्थित ग्रीन प्लैनेट कॉलोनी के मंजूर लेआउट प्लान में सार्वजनिक उपयोग के लिए 4 खुली जगह आरक्षित रखी गई थीं, किंतु लेआउट धारक रामभाऊ चिंचमलातपुरे व विजय चिंचमलातपुरे ने इन खुले भूखंडों पर सुरक्षा दीवार बनाकर कथित रूप से प्लॉट तैयार कर बेटे के नाम पर बिक्री पत्र तैयार कर लिया. वर्ष 2014 में इन प्लॉटों को नियमित करने के लिए प्रन्यास में आवदेन किया गया. उक्त भूखंड लेआउट में नहीं होने तथा सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर होने का हवाला देते हुए प्रन्यास ने 16 अगस्त 2014 को आवेदन खारिज किया था. लेकिन अब प्रन्यास ने हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर इसका नियमितीकरण किया है. विशेषत: चिंचमलातपुरे की ओर से इन प्लॉटों से अतिक्रमण निकाला जाना था. किंतु प्लॉट पर कब्जा नहीं हटाए जाने से चिंचमलातपुरे नगर नागरिक कृति समिति ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की.

6 सप्ताह का दिया था समय

याचिका पर सुनवाई के दौरान 3 जुलाई 2019 को प्रन्यास द्वारा बताया गया कि ग्रीन प्लैनेट कॉलोनी के लेआउट को अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई है. इस संदर्भ में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. इस पर हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में अंतिम निर्णय लेने के आदेश दिए. आदेश के अनुसार प्रन्यास ने 13 जून 2019 को नियमितीकरण का आवेदन ठुकराकर लेआउट प्लान को बरकरार रखा. प्रन्यास के फैसले के अनुसार पीयु जमीन यथावत रखी गई. प्रन्यास के इस फैसले को देखते हुए 10 फरवरी 2021 को हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह में अतिक्रमण निकालने के आदेश दिए थे किंतु लंबा समय बीतने के बाद भी अतिक्रमण नहीं निकाला गया. 

फिर किया आवेदन

चिंचमलातपुरे बंधुओं ने 22 मार्च 2022 को फिर एक बार नियमितीकरण के लिए आवेदन किया जिस पर चिंतमलातपुरे नगर नागरिक कृति समिति ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई. साथ ही हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई. इस पर प्रन्यास और मनपा को नोटिस जारी किया गया. अवमानना याचिका लंबित होने के बाद भी प्रन्यास के उच्च अधिकारी की ओर से नियमितीकरण का पत्र देने का आदेश जारी किया गया.