नाशिक
Published: Oct 15, 2020 10:43 PM ISTआदेशसुबह 9 से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
- अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी के समय में परिवर्तन
- जिलाधिकारी सूरज ने दिया आदेश
नाशिक. अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर सभी दुकानों का समय एक जैसा रहे, इसके लिये गुरुवार से जिले में दुकानों का समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक निश्चित किया गया है. इस संबंध में एक आदेश जिला अधिकारी की ओर से जारी किया गया है. मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत राज्य शासन ने बुधवार, 14 अक्टूबर को जाहिर की गई अधिसूचना में बदलाव करके समय में परिवर्तन किया है. अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार कुछ बदलाव किए गए हैं. परंतु इससे कई बार परिस्थिति बिगड़ती भी रही है.
प्रशासकीय नजर से दुकानों का समय और भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिये नियोजन ना होने से शासन के दिये आदेश पर जिले की दुकानों का समय बदला गया है. अब अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर अन्य सभी दुकानें, होटल, बार, शराब की बिक्री करने वाली दुकानों का समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक रहेगा. इससे पहले नाशिक जिले में दुकानों का समय सुबह 7 से रात 8 बजे तक रखा गया था.
पहले सुबह 11 से रात 9 बजे तक मिलती थी शराब
शराब की बिक्री करने वाले होटल, बार सुबह 11 से रात 9 बजे तक शुरू रहते थे. शराब न बेचने वाले होटल सुबह 8 से रात 9 बजे तक, इसी प्रकार वाइन शॉप के लिये सुबह 9 से शाम 7 बजे तक का समय निश्चित किया गया था. उस समय सभी संबंधितों से चर्चा करके समय निश्चित किया गया था. शासन ने बुधवार को जाहिर की गई अधिसूचना के खंड 5 में दी गई सूचना का विचार, साथ ही इस संबंध में पालक मंत्री छगन भुजबल और पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त, पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर अब इस विषय में पहले के सभी आदेश रद्द कर सभी का समय एक समान सुबह 9 से रात 9 बजे तक कर दिया गया है.
कंटेन्मेंट जोन में कोई परिवर्तन नहीं
गुरुवार से यह नया समय लागू कर दिया गया है. ऐसी जानकारी जिला अधिकारी सूरज मांढरे ने दी है. जीवन आवश्यक सामग्री की बिक्री करने वालों के लिये समय की कोई मर्यादा नहीं है. कंटेन्मेंट जोन में पहले वाले समय और नियम ही कायम रहेंगे.
-सूरज मांढरे, जिला अधिकारी