महाराष्ट्र
Published: Mar 02, 2022 03:44 PM ISTDisha Salian Case मुंबई पुलिस के समन पर नितेश राणे ने कहा- कोर्ट को देंगे दिशा सालियान की मौत केस के सबूत, हम भी चाहते हैं उसे न्याय मिले
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में राजनीतिक हलचलें लगातार तेज़ हो रही हैं। राजनीतिक बयानबाज़ी अब कानूनी कार्रवाई में तब्दील होती नजर आ रही है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) और उनके बेटे नितेश राणे (BJP MLA Nitesh Rane) को मुंबई पुलिस समन जारी कर तलब किया है। मामला दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिवंगत दिशा सालियान (Disha Salian) के परिवार के सदस्यों को कथित रूप से बदनाम करने से जुड़ा है। इस मामले में नितेश राणे ने कहा है कि, दिशा सालियान की मौत केस के सबूत, हम भी चाहते हैं दिशा को न्याय मिले। बता दें कि, मुंबई पुलिस ने नारायण राणे को नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
एएनआई के अनुसार, भाजपा विधायक नितेश राणे ने कहा कि, “हमें आज पुलिस नोटिस मिला है। हम उन्हें जवाब देंगे। हम दिशा सालियान की मौत के मामले में कई सबूत अदालत में पेश करेंगे। हम यह भी चाहते हैं कि दिशा को न्याय मिले।” एएनआई के मुताबिक, मालवानी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 4 मार्च को सुबह 11 बजे बयान दर्ज कराने और भाजपा विधायक नितेश राणे को 3 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए समन जारी कर तलब किया है।
बता दें कि, दिशा की मां वासंती सालियान की शिकायत के बाद नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ शनिवार को मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की थी। नारायण राणे ने आरोप लगाया था कि, दिशा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और इसके बाद उसकी हत्या की गई थी। हालांकि, मंत्री के आरोपों को दिशा के माता-पिता ने खारिज कर दिया था। दिशा के माता-पिता ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएसडब्ल्यूसी) से संपर्क किया था। गौरतलब है कि 28 वर्षीय दिशा सालियान ने 8 जून, 2020 को मौत हुई थी।
नारायण राणे और नितेश राणे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। जिसमें 211 (चोट लगाने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप), 500 (मानहानि की सजा), 506-II (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 67 शामिल हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है।