पुणे

Published: Nov 23, 2020 07:43 PM IST

मांग31 दिसंबर तक बढ़ाएं ‘अभय योजना’ की अवधि

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

पुणे. महापालिका ने टैक्स  धारकों के लिए ‘अभय योजना’ 2 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2020 तक लागू करने का फैसला किया था. जो 50 लाख रुपए तक के आयकर के बकाया में हैं. 

यदि इस योजना की अवधि के दौरान बकाया का आयकर भुगतान किया जाता है, तो उन्हें मूल आयकर की राशि पर प्रति माह ब्याज के रूप में लगाए गए जुर्माने की राशि पर 80 प्रतिशत छूट मिलेगी. लेकिन इसकी अवधि अब 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी. इस वजह से यह अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग विपक्षी नेता दीपाली धुमाल ने स्थायी समिति अध्यक्ष से की है.

कई नागरिक नहीं ले पाए लाभ  

धुमाल के अनुसार, टैक्स पर लगाए गए 3 गुना जुर्माना और जुर्माने ने पिछले कुछ वर्षों में आयकर की मात्रा को बढ़ा दिया है. इससे निगम की आय भी प्रभावित हुई है. इसके अलावा, पिछले साल की बारिश के कारण, इस साल की कोरोना आपदा, टैक्स बकाया की वसूली पर लगाए गए 2 प्रतिशत जुर्माने की राशि पर 80 प्रतिशत छूट दी गई थी. इसके लिए 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आयकर अभय योजना लागू की गई थी. बढ़ते कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन के मद्देनजर इस साल कई व्यवसाय धराशाई हो गए हैं. नौकरी के नुकसान में भी वृद्धि हुई है. कई नागरिक अभय योजना का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि उनकी आय कम हुई थी. इस वजह से अभय  सुरक्षा योजना की अवधि एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी जाए. ऐसी मांग धुमाल ने की है.