पुणे
Published: Apr 06, 2023 05:31 PM ISTPCMC Tax Concession Schemeपिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका का संपत्ति कर में 10 से 20 प्रतिशत सहूलियत योजना का ऐलान
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation ) में महिलाओं के नाम पर आवासीय संपत्ति के सामान्य कर में 30 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों को 50 प्रतिशत की छूट (Concession) देने का ऐलान किया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए 100 प्रतिशत छूट लागू है। हालांकि इसके लिए पिछले वर्ष लाभांवित महिला, विकलांग और पूर्व सैनिक को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक शेखर सिंह (PCMC Commissioner Shekhar Singh) ने नागरिकों से 30 जून तक महानगरपालिका की विभिन्न संपत्ति कर (Property Tax) सहूलियत योजनाओं का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि 30 जून तक पूरा टैक्स चुकाने पर नागरिकों को न्यूनतम दस प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाना चाहिए। दो प्रतिशत विलंब शुल्क से बचने के लिए नागरिकों को 30 जून से पहले कर का अग्रिम भुगतान करना चाहिए।
पिंपरी-चिंचवड शहर में पांच लाख 97 हजार 785 संपत्तियां हैं। पिछले साल महानगरपालिका के इतिहास में पहली बार कर संग्रह विभाग ने 817 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया था। इसके लिए विभिन्न योजनाएं, जब्ती अभियान, बड़े पैमाने पर जन जागरुकता, उच्च बकायेदारों के नाम वर्तमान पत्रों में प्रकाशित करना आदि चलाए गए। इससे विभाग बड़ी मात्रा में टैक्स वसूलने में सफल रहा है।
विभिन्न रियायतों की घोषणा की गई
इसी क्रम में महानगरपालिका कमिश्नर शेखर सिंह के मार्गदर्शन में सहायक कर संग्रह आयुक्त निलेश देशमुख ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक हजार करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने के लिए कमर कस ली है। महानगरपालिका की ओर से करदाताओं को कर भुगतान सहित सभी सेवा सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करायी गयी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 जून तक कर चुकाने वाले नागरिकों के लिए विभिन्न रियायतों की घोषणा की गई है। ईको फ्रेंडली हाउसिंग सोसायटियों को रियायत का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। ताकि ऐसी सोसायटियां अग्रिम कर भुगतान और पर्यावरण पूरक छूट का संयुक्त लाभ उठा सकें।
चालू शासकीय वर्ष की देय सामान्य कर राशि पर ये सामान्य कर राहत योजनाएं लागू हैं
- सामान्य कर अग्रिम संपत्ति कर दाताओं के लिए 5 प्रतिशत
- केवल महिला आवासीय घरों के लिए 2 30 प्रतिशत की छूट
- विकलांग, मानसिक रूप से मंद, बधिर, मूक और 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता वालों के लिए 50 प्रतिशत रियायत
- स्वतंत्रता सेनानियों या उनके जीवनसाथी का एक आवासीय घर- 50 प्रतिशत रियायत
- ऑनलाइन भुगतान गेटवे, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के माध्यम से भुगतान करने वाले पांच परिसंपत्ति धारक: 30 जून तक 5 प्रतिशत की छूट और जुलाई से सितंबर के अंत तक 4 प्रतिशत की छूट
- कंपोस्टिंग प्रणाली, एस.टी.पी., शून्य अपशिष्ट अवधारणा को लागू करने वाली इमारतों में संयंत्र, साथ ही आवासीय संपत्तियां:
- अगर ऑनसाइट कंपोस्टिंग सिस्टम चालू है (गीले कचरे का पूर्ण निपटान) -5 प्रतिशत
- यदि एमटीपी प्रभाव में है- 3 प्रतिशत
- अगर ऑनसाइट कंपोस्टिंग सिस्टम+एसटीपी चालू है- 8 प्रतिशत
- यदि शून्य अपशिष्ट अवधारणा लागू की जा रही है (गीले और सूखे कचरे का पूर्ण उन्मूलन)- 8 प्रतिशत
- जीरो वेस्ट+एसटीपी यदि क्रियाशील है (गीले और सूखे कचरे को पूरी तरह से खत्म करना)- 10 प्रतिशत
- मेरी संपत्ति मेरा निर्धारण योजना : सम्पति कर के स्व-मूल्यांकनकर्ताओं को पूरे वर्ष के लिए सामान्य कर पर 2 प्रतिशत की छूट।
- यदि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाते हैं और अन्य वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा प्रदान की जाती है तो वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की कर छूट।
- जिन्होंने तीन साल से ईमानदारी से प्रॉपर्टी टैक्स भरा है उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 2 प्रतिशत अधिक छूट
- रक्षा बल वीरता पदक धारकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति कर (सामान्य कर, सीवरेज लाभ कर, जल आपूर्ति लाभ कर, सड़क कर) में शत-प्रतिशत रियायत
- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्यांकन बही में दर्ज नवीन आवासीय, अआवासीय, मिश्रित, औद्योगिक, रिक्त भूमि के लिए सामान्य कर पर 5 प्रतिशत की रियायत।
उपरोक्त 1 से 4 योजनाओं में से किसी एक योजना का लाभ केवल संपत्ति धारक ही उठा सकता है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, बकाया सहित दोनों छमाही के लिए पूरी बिल राशि का भुगतान एकमुश्त 30 जून तक किया जाना चाहिए।