पुणे

Published: Apr 06, 2023 05:31 PM IST

PCMC Tax Concession Schemeपिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका का संपत्ति कर में 10 से 20 प्रतिशत सहूलियत योजना का ऐलान

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation ) में महिलाओं के नाम पर आवासीय संपत्ति के सामान्य कर में 30 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों को 50 प्रतिशत की छूट (Concession) देने का ऐलान किया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए 100 प्रतिशत छूट लागू है। हालांकि इसके लिए पिछले वर्ष लाभांवित महिला, विकलांग और पूर्व सैनिक को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। महानगरपालिका कमिश्नर और  प्रशासक शेखर सिंह (PCMC Commissioner Shekhar Singh) ने नागरिकों से 30 जून तक महानगरपालिका की विभिन्न संपत्ति कर (Property Tax) सहूलियत योजनाओं का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि 30 जून तक पूरा टैक्स चुकाने पर नागरिकों को न्यूनतम दस प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाना चाहिए। दो प्रतिशत विलंब शुल्क से बचने के लिए नागरिकों को 30 जून से पहले कर का अग्रिम भुगतान करना चाहिए।

पिंपरी-चिंचवड शहर में पांच लाख 97 हजार 785 संपत्तियां हैं। पिछले साल महानगरपालिका के इतिहास में पहली बार कर संग्रह विभाग ने 817 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया था। इसके लिए विभिन्न योजनाएं, जब्ती अभियान, बड़े पैमाने पर जन जागरुकता, उच्च बकायेदारों के नाम वर्तमान पत्रों में प्रकाशित करना आदि चलाए गए। इससे विभाग बड़ी मात्रा में टैक्स वसूलने में सफल रहा है। 

विभिन्न रियायतों की घोषणा की गई

इसी क्रम में महानगरपालिका कमिश्नर शेखर सिंह के मार्गदर्शन में सहायक कर संग्रह आयुक्त निलेश देशमुख ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक हजार करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने के लिए कमर कस ली है। महानगरपालिका की ओर से करदाताओं को कर भुगतान सहित सभी सेवा सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करायी गयी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 जून तक कर चुकाने वाले नागरिकों के लिए विभिन्न रियायतों की घोषणा की गई है। ईको फ्रेंडली हाउसिंग सोसायटियों को रियायत का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। ताकि ऐसी सोसायटियां अग्रिम कर भुगतान और पर्यावरण पूरक छूट का संयुक्त लाभ उठा सकें।

चालू शासकीय वर्ष की देय सामान्य कर राशि पर ये सामान्य कर राहत योजनाएं लागू हैं

उपरोक्त 1 से 4 योजनाओं में से किसी एक योजना का लाभ केवल संपत्ति धारक ही उठा सकता है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, बकाया सहित दोनों छमाही के लिए पूरी बिल राशि का भुगतान एकमुश्त 30 जून तक किया जाना चाहिए।