पुणे

Published: Jun 27, 2020 05:52 PM IST

अनुमतिसलून, ब्यूटी पार्लर के लिए नियमावली जारी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

– मनपा आयुक्त ने जारी किए निर्देश

पुणे. मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन में शिथिलता लागू की गई है. अब तक विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को शुरू करने की अनुमति पहले ही दी गई है. अनलॉक 2.0 में प्रतिबंधित क्षेत्र के अलावा सलून व ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए अनुमति दी गई है. जो अब तक बंद अवस्था में थे, लेकिन इसके लिए कई शर्ते लागू की गई हैं. 28 जून से इसकी शुरुआत होगी. महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड़ द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं.

प्रतिबंधित क्षेत्र के अलावा शुरू रहेंगे सलून

महापालिका आयुक्त के निर्देशानुसार मिशन बिगेन अगेन 4 के तहत शहर में सलून, ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए अनुमति दी है. इसके अनुसार शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर 28 जून से सलून व ब्यूटी पार्लर शुरू किए जा सकेंगे. दुकान खोलने का जो समय सुबह 9 से 7 तय किया गया है इसी कालावधि में ये दुकान खोले जाएंगे. मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार सलून व पार्लर में कटिंग, कलरिंग, वैक्सिंग व थ्रेडिंग की सेवाएं दी जा सकेंगी. त्वचा से संबंधित कोई सेवा नहीं दी जा सकेगी. इसकी जानकारी दुकान पर लगानी होगी. यहां काम करनेवाले कर्मियों को मास्क, ग्लोज, एप्रन जैसी सुरक्षा सामग्री का इस्तेमाल करना होगा.

2 घंटो बाद दुकान सैनिटाइज़ करना होगा

मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार दुकानों की  कुर्सियां, खुली जगह व सामग्री को हर 2 घंटों बाद सैनिटाइज़ करना होगा. ग्राहक के लिए डिस्पोसेबल एप्रन का इस्तेमाल करना होगा. शेष सामग्री सैनिटाइज़ करनी होगी. साथ ही दुकानों के बाहर सरकार के नियमों की जानकारी स्पष्ट तरीके से देनी होगी. दुकान शुरू रहने के लिए पूर्व निर्धारित समय ही जारी रहेगा. इसके अनुसार अब 28 से इसकी शुरुआत होगी.