पुणे

Published: Aug 06, 2020 09:02 PM IST

अनलॉक-3नॉन-कंटेन्मेंट जोन के शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स चालू रहेंगे

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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पिंपरी. पिंपरी-चिंचवड शहर में अनलॉक-3 के दौरान नॉन-कंटेन्मेंट जोन के शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, होटल, लॉज और गेस्ट हाउस खोले जा सकेंगे. सब्जी विक्रेताओं को प्रभाग अधिकारी से पास लेकर उनके द्वारा निर्धारित जगह पर ही सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की अवधि में बिक्री करनी होगी. खाने के पदार्थ पार्सल दिये जा सकेंगे तथा चाय, पान व तंबाकूजन्य उत्पादों की बिक्री 31 अगस्त तक बंद रहेगी. मंगलवार को मनपा कमिश्नर श्रवण हडिकर ने संशोधित नियमावली जारी की.

अनलॉक-3 में खुले ये व्यवसाय

गौरतलब है कि अनलॉक-3 में कुछ सेवाओं और कारोबारों को अनुमति दी गई है. नॉन-कंटेन्मेंट जोन के लॉज और गेस्ट हाउस को 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की सशर्त अनुमति रहेगी. इस संबंध में मनपा ने संशोधित नियम जारी किए हैं. इससे पहले, शहर के सभी हिस्सों में शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति थी. मनपा द्वारा होटल में आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर को मंजूरी दी गई है तो उसे 100 प्रतिशत इस्तेमाल के साथ खोलने की अनुमति रहेगी. होटल या लॉज के रेस्टोरेंट व कैंटीन की सुविधा सिर्फ वहां रहने वाले यात्रियों हेतु रहेगी. प्राइवेट कार्यालयों को 15%, 10% या अधिक मैन पॉवर हो तो संख्या से संबंधित नियमों के साथ शुरू रखा जा सकता है.