महाराष्ट्र

Published: Nov 12, 2020 04:53 PM IST

यस बैंक मामलाराणा कपूर की बेटी को मिली जमानत

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

मुम्बई.  मुम्बई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने डीएचएफएल (DHFL) से संबद्ध यस बैंक (Yes Bank) धोखाधड़ी मामले में आरोपी रोशनी कपूर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। यस बैंक (Yes Bank) के संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) की बेटी रोशनी कपूर समन जारी होने पर अदालत में पेश हुई थीं। रोशनी कपूर (Roshini Kapoor) को इस मामले में पिछले महीने अदालत ने समन जारी किया था। वह उन आठ आरोपियों में एक हैं जो सीबीआई के आरोपपत्र में नामजद हैं।

रोशनी कपूर के वकील सुभाष जाधव ने बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके मुवक्किल को जमानत दी। इसी साल जून में सीबीआई ने राणा कपूर एवं अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम एवं भादंसं के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया था। लेकिन विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप हटा दिये थे क्योंकि अभियोजन पक्ष ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियिम के तहत अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी हासिल नहीं की थी। इस तरह यह मामला सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में चला गया।

मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले महीने सीबीआई के आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया और उन सभी आरेापियों को समन जारी किया जो गिरफ्तार नहीं किये गये थे। उनमें रोशनी कपूर और चार अन्य कपंनियां डीएचएफएल, बिलीफ रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरके डब्ल्यू प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं। समन मिलने पर रोशनी कपूर मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुईं और उन्होंने जमानत मांगी। केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार दीवान हाउसिंग फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के डिबेंचर में निवेश के बदले राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण वाली कंपनियों को कथित रूप से अनुचित लाभ मिला।