महाराष्ट्र

Published: Mar 29, 2022 09:04 PM IST

Cruse Ship Drugs Caseक्रूज मामले में जब्त पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में आते हैं: NCB

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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मुंबई: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) का कहना है कि मुंबई तट के पास क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ (Cruse Ship Drugs Case) मामले में जब्त पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में आते हैं। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान (Aaryan Khan) भी आरोपी है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल के समक्ष आवेदन दायर कर इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों का विस्तार दिए जाने का अनुरोध किया क्योंकि हाई-प्रोफाइल मामले में एजेंसी की जांच अभी जारी है।

एनसीबी ने अपनी अर्जी में दावा किया कि सभी 17 नमूनों की केमिकल जांच रिपोर्ट 12 मार्च को प्राप्त हुई, जिससे साबित होता है कि छापेमारी के दौरान जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ नशीले पदार्थ हैं और ये स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के दायरे में आते हैं।

अर्जी में यह भी दावा किया गया कि कुछ आरोपी बेहद प्रभावशाली लोग हैं और उनकी विदेशी नागरिकों से संदिग्ध ‘चैट’ (बातचीत) की जानकारी मिली है। इसमें कहा गया कि इस चैट को लेकर जांच जारी है क्योंकि इसमें विदेशी नागरिक शामिल हैं।  एजेंसी ने कहा है कि नवंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच देश में कोविड महामारी के गंभीर हालात के कारण विदेशी एजेंसियों से प्रतिक्रिया प्राप्त होने में देरी हुई।