ठाणे
Published: Apr 16, 2024 02:08 AM ISTBangladeshi Womenभारत में अवैध रूप से रहने वाली आठ बांग्लादेशी महिलाओं को 25 महीने की जेल
ठाणे. महाराष्ट्र (Maharashtra) में नवी मुंबई (Navi Mumbai) की एक अदालत ने आठ बांग्लादेशी महिलाओं (Bangladeshi women) को भारत में अवैध रूप से रहने के मामले में सोमवार को दोषी ठहराते हुए उन्हें 25 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बेलापुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आर देशपांडे ने दोषी करार दी गयी प्रत्येक महिला पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के अनुसार, श्रमिक के रूप में काम करने वाली इन बांग्लादेशी महिलाओं को दिसंबर 2022 में नवी मुंबई के तुर्भे से बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में इनके खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गयीं थीं।
न्यायाधीश देशपांडे ने दो अलग-अलग आदेश में, आरोपी महिलाओं को विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 (ए) के तहत अपराध और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन्हें 25 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष को 24 से 44 वर्ष आयु की इन महिलाओं को सजा भुगतने के बाद उनके गृह देश में निर्वासित करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक ईबी धमाल ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के 14 गवाहों से पूछताछ की गई। (एजेंसी)