ठाणे

Published: Jun 14, 2022 08:07 PM IST

Unauthorized Hoardingअवैध होर्डिंग लगाने वालों को केडीएमसी का संरक्षण

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (Kalyan-Dombivli Municipal Corporation) के 10 वार्ड क्षेत्र में हमेशा अनधिकृत होर्डिंग (Unauthorized Hoarding) देखने को मिलती है। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक नेताओं और विज्ञापनों के अभिवादन वाले होर्डिंग होते हैं। ऐसे होर्डिंग के लिए महानगरपालिका से कोई अनुमति नहीं मांगी जाती है, इसलिए ऐसे अनधिकृत होर्डिंग के कारण शहर की सुंदरता खतरे में है। 

आरटीआई कार्यकर्ता भूषण पवार द्वारा दायर याचिका से पता चला है कि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका ने उन लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की है, जिन्होंने पिछले साल मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अनधिकृत होर्डिंग के खिलाफ सीधे मामला दर्ज करने के लिए शहर में कोई भी अनधिकृत होर्डिंग लगाई थी। शहर में अनधिकृत होर्डिंग पर मुंबई हाईकोर्ट र्में आरटीआई अधिकार कार्यकर्ता भूषण पवार की ओर से दी गई अर्जी से यह खुलासा हुआ है। मुंबई हाई कोर्ट ने अनाधिकृत होर्डिंग के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। 

11 अप्रैल को आरटीआई कार्यकर्ता और शहर के जागरूक नागरिक भूषण पवार ने महानगरपालिका क्षेत्र में अपंजीकृत होर्डिंग की संख्या की जानकारी महानगरपालिका को दी थी। आरटीआई कार्यकर्ता और शहर के जागरूक नागरिक भूषण पवार ने 11 अप्रैल को महानगरपालिका की सीमा में अब तक पंजीकृत अपंजीकृत होर्डिंगों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी। आवेदन का जवाब भले ही 30 दिन में मिलने की उम्मीद है, लेकिन महानगरपालिका ने 10 वार्डों के स्थान पर 5 वार्डों की जानकारी उपलब्ध कराकर अन्य 5 वार्डों की जानकारी नहीं दी। भूषण पवार ने कहा कि चूंकि आवेदन की जानकारी आंशिक रूप से दी गई थी, इसलिए हम पहले महानगरपालिका से अपील करेंगे और बाकी जानकारी हासिल करेंगे।