ठाणे

Published: Nov 25, 2020 07:05 PM IST

दुष्कर्मनाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम
प्रतीकात्मक तस्वीर

भिवंडी. भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक चाल में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई है. पीड़ित लड़की के पिता की शिकायत के बाद भिवंडी पुलिस ने उक्त कांड से जुड़े दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ठाणे के सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपियों को 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है.

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन  अंतर्गत समरूबाग क्षेत्र की एक चाल में रहने वाले पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को किसी ने बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया है. इस शिकायत पर भोइवाड़ा पुलिस ने भादंसं की धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गुमशुदा लड़की की तलाश के लिए 3 जांच टीमों का गठन कर लड़की का पता लगा कर अपने कब्जे में लिया. जांच के बाद उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया.

इस मामले में गहन जांच कर रही पुलिस टीम ने शिकायतकर्ता से विस्तार में पूछताछ कर इस कांड के प्रमुख आरोपी पान पट्टी की दुकान चलाने वाले समरूबाग निवासी सुशील कुमार संतोष कुमार सोनी (28) तथा दूसरे आरोपी दीवान शाह दरगाह के पास चाल में रहने वाले इरशाद इलियास अंसारी (48) को लड़की का बहला-फुसलाकर अपहरण करने के मामले में हिरासत में लिया. पुलिस पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी संतोष सोनी ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने की बात स्वीकार कर की. जांच के बाद भोइवाड़ा पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भादंसं की धारा 376 (जे) सह पोक्सो का. क. 4, 8, 12 के तहत मामला दर्ज किया है. रात को जब आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस लॉकअप में ले जा रही थी, उसी समय कुछ लोग इकट्ठा होकर हंगामा करना शुरू कर दिए और आरोपियों को अपने कब्जे में देने की मांग कर बवाल मचा रहे थे.

इसी बीच कुछ लोगों ने आरोपी की पानपट्टी को तोड़कर नुकसान पहुंचाया. रात में सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें फैलाए जाने लगी, जिससे सतर्क होकर भिवंडी पुलिस उपायुक्त योगेश चव्हाण ने एक वीडियो जारी कर शहर के नागरिकों से अमन-शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ घटना को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की व साथ ही पुलिस उपायुक्त ने इस तरह की गलत अफवाह फैलाने वाले तथा मामले को लेकर हंगामा करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह से शहर की अमन शांति तथा कानून व्यवस्था बिगड़ने का काम करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को ठाणे के सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है. मामले की जांच पुलिस निरीक्षक (अपराध)  एन.पी. पवार कर रहे हैं.