ठाणे

Published: Mar 13, 2024 02:57 PM IST

Thane Newsठाणे में नाबालिग लड़की की हत्या की कोशिश, शख्स को 7 साल की सजा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra News) के ठाणे (Thane News) जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की द्वारा प्रेम प्रस्ताव को ठुकराये जाने पर उसकी हत्या की कोशिश के मामले में 27 वर्षीय व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) वीवी वीरकर ने मंगलवार को अपने आदेश में दोषी पर 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

वर्ष 2018 में हुई घटना के संबंध में उसे भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि वसूली के बाद पीड़िता को दी जाए, जो इस घटना के समय 14 वर्ष की थी और कक्षा सात में पढ़ रही थी। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी ठाणे के भयंदर में एक ही इलाके में रहते थे और एक-दूसरे को जानते थे।

उन्होंने कहा कि उस शख्स ने लड़की का पीछा कर उससे बात करने की कोशिश की थी। जिसके बाद लड़की ने शख्स की शिकायत अपनी मां से कर दी थी, जिसके बाद नाबालिक लड़की की मां ने व्यक्ति को डांटा। हिवराले के अनुसार तीन जनवरी, 2018 को जब लड़की अपनी मां के साथ स्कूल जा रही थी तो आरोपी ने उनका पीछा किया और रास्ते में उसने महिला को एक तरफ धकेल दिया और लड़की के चेहरे, सीने पर, हाथ पर और पीठ पर चाकू से हमला कर दिया। 

राहगीरों ने घायल लड़की को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज किया गया। अभियोजक ने कहा न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

(एजेंसी)