ठाणे

Published: Dec 01, 2020 08:58 PM IST

छूटNMMC ने लागू की बालासाहेब ठाकरे संपत्ति कर माफी योजना

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नवी मुंबई. देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश के सैनिक निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं. ऐसे सैनिकों की देश सेवा के कार्य का सम्मान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 9 सितंबर 2020 को पूर्व सैनिकों व उनकी विधवा को संपत्ति कर से राहत देने का निर्णय लिया था. जिसके लिए राज्य सरकार ने ‘बालासाहेब ठाकरे संपत्तिकर माफी योजना’ शुरू की है. जिसके तहत पूर्व सैनिक व इनकी विधवा पत्नी को संपत्ति कर से मुक्त रखा जाएगा. सरकार की इस योजना को नवी मुंबई महानगरपालिका ने अपने क्षेत्र में लागू किया है.

राज्य सरकार की संपत्तिकर माफी योजना का लाभ मनपा क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिक व उनकी विधवा पत्नी उठाएं, ऐसी अपील मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने की है. इस योजना का लाभ लेने के लिए मनपा क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिक व उनकी विधवा पत्नी को मनपा के संबंधित विभाग कार्यालय में आवेदन करना अनिवार्य है. इस आवेदन के साथ जिला सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी के द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र व मनपा के संपत्तिकर के बिल की प्रति संलग्न करना जरूरी है. दस्तावेजों की जांच करने के बाद मनपा के संबंधित विभाग के द्वारा संपत्तिकर माफी के बारे में निर्णय लिया जाएगा.