ठाणे

Published: May 01, 2021 06:33 PM IST

Thaneठाणे आयुक्तालय क्षेत्र मे 14 मई तक निषेधाज्ञा लागू

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

ठाणे. ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर (Thane Police Commissioner Vivek Phansalkar) ने शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona Infection) को देखते हुए और जारी लॉकडाउन (Lockdown) के मद्देनजर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में मध्यरात्रि से 14 मई की रात 12 बजे तक निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया हैं। फणसलकर का कहना है कि इस दौरान पुलिस आयुक्तालय की सीमा में विविध राजनीतिक, सामाजिक संगठनों के आन्दोलन, सभा, त्यौहार और जयंती को देखते हुए यह निषेधाज्ञा लागू की गयी है। साथ ही इस आदेश को भंग करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

गौरतलब है कि आयुक्तालय क्षेत्र में विविध राजनीतिक, सामाजिक संगठन की ओर से जनता की मांगों को लेकर आन्दोलन, प्रदर्शन, घेराव, सभा, भूख हड़ताल के आयोजन की आशंका है। आयुक्तालय क्षेत्र में विविध मुद्दों को लेकर आन्दोलन शुरू है। आने वाले कुछ दिनों में कई त्यौहार व उत्सव होने वाले हैं। जिसे देखते हुए शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) व (3) के तहत जन , वित्त सुरक्षा एवं क़ानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। 

इस दौरान किसी प्रकार के शस्त्र लेकर घूमना, प्रदर्शन, आन्दोलन, जुलुस निकालने, भाषण देने व पांच व्यक्ति से अधिक एकत्र होने पर रोक है। इसमें सरकारी नौकरी, वरिष्ठों के आदेश प्राप्त लोगों को छूट है। इसी तरह विवाह, अंतिम संस्कार व यात्रा, सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था, कोर्ट, कचहरी में जमा लोग, सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था में जमा लोग व पुलिस की अनुमति से होने वाले कार्यक्रम को अलग रखा गया है।