ठाणे
Published: Apr 30, 2022 09:03 PM ISTMLA Ganesh Naikगणेश नाईक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, ठाणे जिला सत्र न्यायालय ने की अग्रिम जमानत की याचिका ख़ारिज
ठाणे: भाजपा (BJP) के कद्दावर नेता और ऐरोली के विधायक गणेश नाईक (MLA Ganesh Naik) को ठाणे जिला सत्र न्यायालय से झटका लगा है। न्यायालय ने उनकी दोनों अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail)को खारिज (Rejected) कर दी है। ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सूत्रों की मानें तो अब वे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
विधायक गणेश नाईक के खिलाफ उनकी लिव इन पार्टनर ने जान से मारने की धमकी और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए नेरुल और सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला का दावा है कि वह गणेश नाईक के साथ 27 सालों से संपर्क में थी। नाईक के साथ रिश्ते से उनका एक बेटा भी है। शिकायत के मुताबिक, महिला ने जब बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर विधायक से मांग की थी तो उसे जान से मारने की धमकी दी गयी थी। महिला ने आरोप लगाया है कि नाईक ने उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी और कई बार यौन शोषण किया है।
अब मुंबई हाई कोर्ट जा सकते हैं विधायक
पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग से की थी। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई थी और संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए नाईक ने ठाणे न्यायालय में जमानत के लिए गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन के ब्रह्में के समक्ष हुई। जिस पर उन्होंने शनिवार को फैसला सुनाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए गणेश नाईक अब मुंबई हाई कोर्ट जा सकते हैं।